कृषि भूमि बताकर कराए गए बैनामों पर बड़ी कार्रवाई, 27 मामलों में 3.32 करोड़ का अर्थदंड

डीएम कोर्ट में स्टाम्प वादों का निस्तारण, कई जगह जांच में भूमि अकृषिक पाई गई

शहरी चौपाल ब्यूरो 

सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल के न्यायालय से स्टाम्प वादों में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए फरवरी 2026 में 27 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल 3 करोड़ 32 लाख 18 हजार 529 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। जांच में सामने आया कि कई मामलों में पक्षकारों ने संपत्तियों को कृषि भूमि दर्शाकर बैनामा पंजीकृत कराया, जबकि मौके पर जांच में भूमि अकृषिक पाई गई।

जानकारी के अनुसार ग्राम गन्देवड़ा, परगना हरौड़ा तहसील सहारनपुर से संबंधित 7 मामलों में पक्षकारों ने संपत्ति को कृषि भूमि दर्शाकर बैनामा कराया था, जबकि जांच में उक्त भूमि सेगमेंट पर स्थित अकृषिक भूमि पाई गई।

इसी प्रकार ग्राम शेखूपुर उर्फ छाछरेकी के 3 मामलों में जांच के दौरान पाया गया कि विक्रय की गई भूमि पर खेती नहीं हो रही है, बल्कि वहां प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है। मौके पर ईंटों की निशानदेही और मिट्टी का भराव कर रास्ते बनाए गए पाए गए। आसपास आवासीय मकान और प्लॉटिंग की गतिविधियां भी मौजूद थीं, जबकि बैनामे में भूमि को कृषि दर्शाया गया था।

ग्राम खुशहालीपुर, परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट से जुड़े 2 मामलों में संपत्ति को सर्किल रेट से कम दर पर मूल्यांकित कर बैनामा पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। जांच में पाया गया कि खसरा नंबर 459/2 आबादी क्षेत्र में स्थित है, फिर भी दस्तावेज में इसे कृषि भूमि दर्शाया गया।

ग्राम जन्धेड़ी, तहसील रामपुर मनिहारान से जुड़े दो मामलों (सरकार बनाम संस्कृति चौधरी) में भी विलेख पत्र में भूमि को कृषि दर्शाया गया था, जबकि जांच में उक्त भूमि सहारनपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित पाई गई और 200 मीटर की परिधि में अकृषिक गतिविधियां मौजूद थीं।

इसके अलावा ग्राम देवबंद बैरून हदूद से संबंधित एक मामले में भी भूमि को कृषि दर्शाकर बैनामा कराया गया था, जबकि जांच के दौरान वह भूमि अकृषिक पाई गई।

जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि राजस्व को होने वाली हानि किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और राजस्व की क्षति की भरपाई भी कराई जाएगी।

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