शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर के न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश के तहत सभी अभियुक्तों को सहारनपुर जनपद की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला बदर किए गए अभियुक्तों में बड़गांव थाना क्षेत्र के ग्राम महेशपुर निवासी शुभम उर्फ नन्दू पुत्र प्रीतम, ग्राम बालू माजरा निवासी रवि पुत्र रामकला तथा ग्राम खुदाबख्शपुर निवासी अमित कुमार उर्फ भोला पुत्र पप्पूराम शामिल हैं। इसके अलावा बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बादशाहपुर निवासी उस्मान पुत्र सलीम और मुस्तहिर पुत्र सलीम को भी छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।
प्रशासन के अनुसार इन पांचों अभियुक्तों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय में कार्रवाई की गई थी। सुनवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय ने उन्हें दोषी पाते हुए सहारनपुर जिले की सीमाओं से छह माह की अवधि के लिए निष्कासन का आदेश जारी किया।
पुलिस और प्रशासन की ओर से जिला बदर की कार्रवाई को कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में की जाने वाली कार्रवाई का हिस्सा बताया गया है। आदेश के तहत निर्धारित अवधि में संबंधित अभियुक्तों को जनपद की सीमाओं से बाहर रहना होगा।








