शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर, । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कथित टिप्पणी के मामले में जनकपुरी थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भगवान शिव के चित्र से संबंधित एक पोस्ट पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामला उस समय सामने आया जब बुधवार को जनकपुरी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक टिप्पणी को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हुई। पुलिस को सूचना मिली कि लिंक रोड स्थित टीवीएस शोरूम के निकट क्षेत्र से जुड़े एक युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर भगवान शिव के चित्र वाली पोस्ट पर ऐसी टिप्पणी की गई है, जिससे धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं और क्षेत्र में शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका उत्पन्न हो सकती है।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सोशल मीडिया अकाउंट और उससे संबंधित गतिविधियों का परीक्षण किया गया। इसके बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर थाना जनकपुरी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा की जाने वाली सामग्री पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। विशेष रूप से धार्मिक, सामाजिक और सामुदायिक संवेदनशीलता से जुड़े मामलों में पुलिस तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह, तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद भर में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में थाना जनकपुरी पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी की पहचान सुनिश्चित की।
जांच के दौरान आरोपी की पहचान अजमत आबाद पुत्र मोहम्मद अली निवासी ठठेरे वाली गली, अरबी मदरसा क्षेत्र, थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। पहचान होने के बाद पुलिस ने विभिन्न संभावित स्थानों पर निगरानी बढ़ाई और अंततः जनकपुरी थाना क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म, देवी-देवता, धार्मिक प्रतीक या समुदाय से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री साझा करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आ सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय संयम और जिम्मेदारी का परिचय दें तथा किसी भी प्रकार की भड़काऊ, भ्रामक या विवादित सामग्री पोस्ट करने से बचें।
विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया संवाद और अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है, लेकिन इसके साथ कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। किसी भी प्रकार की टिप्पणी, पोस्ट, फोटो, वीडियो या संदेश यदि समाज में वैमनस्य फैलाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की संभावना पैदा करता है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई है और उसे समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले की जांच अभी भी जारी है तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी परीक्षण किया जाएगा।
जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस का कहना है कि सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है तथा इस दिशा में पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है।
भगवान शिव पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी, युवक गिरफ्तार
शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर, । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कथित टिप्पणी के मामले में जनकपुरी थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भगवान शिव के चित्र से संबंधित एक पोस्ट पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामला उस समय सामने आया जब बुधवार को जनकपुरी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक टिप्पणी को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हुई। पुलिस को सूचना मिली कि लिंक रोड स्थित टीवीएस शोरूम के निकट क्षेत्र से जुड़े एक युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर भगवान शिव के चित्र वाली पोस्ट पर ऐसी टिप्पणी की गई है, जिससे धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं और क्षेत्र में शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका उत्पन्न हो सकती है।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सोशल मीडिया अकाउंट और उससे संबंधित गतिविधियों का परीक्षण किया गया। इसके बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर थाना जनकपुरी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा की जाने वाली सामग्री पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। विशेष रूप से धार्मिक, सामाजिक और सामुदायिक संवेदनशीलता से जुड़े मामलों में पुलिस तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह, तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद भर में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में थाना जनकपुरी पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी की पहचान सुनिश्चित की।
जांच के दौरान आरोपी की पहचान अजमत आबाद पुत्र मोहम्मद अली निवासी ठठेरे वाली गली, अरबी मदरसा क्षेत्र, थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। पहचान होने के बाद पुलिस ने विभिन्न संभावित स्थानों पर निगरानी बढ़ाई और अंततः जनकपुरी थाना क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म, देवी-देवता, धार्मिक प्रतीक या समुदाय से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री साझा करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आ सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय संयम और जिम्मेदारी का परिचय दें तथा किसी भी प्रकार की भड़काऊ, भ्रामक या विवादित सामग्री पोस्ट करने से बचें।
विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया संवाद और अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है, लेकिन इसके साथ कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। किसी भी प्रकार की टिप्पणी, पोस्ट, फोटो, वीडियो या संदेश यदि समाज में वैमनस्य फैलाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की संभावना पैदा करता है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई है और उसे समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले की जांच अभी भी जारी है तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी परीक्षण किया जाएगा।
जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस का कहना है कि सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है तथा इस दिशा में पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है।
Author: शहरी चौपाल
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