शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर, । जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान के निर्देश पर जनपद में पटाखा एवं आतिशबाजी निर्माण से जुड़े कारखानों और प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सहायक निदेशक कारखाना सहारनपुर रवि प्रकाश सिंह ने सभी अधिष्ठाताओं और नियोक्ताओं को श्रमिकों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सहायक निदेशक कारखाना ने कहा कि पटाखा एवं आतिशबाजी निर्माण में ज्वलनशील और विस्फोटक प्रकृति की सामग्री का इस्तेमाल होता है। ऐसे में कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य-पद्धति अपनाना और आग तथा अन्य आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम रखना आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध रखने, आपातकालीन निकास मार्ग की व्यवस्था करने तथा विद्युत सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
निर्देशों के अनुसार कार्यस्थल पर अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगानी होगी। ज्वलनशील सामग्री का सुरक्षित तरीके से भंडारण करने के साथ ही वहां कार्यरत श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करनी होंगी।
अधिकारियों के अनुसार Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (OSH&WC Code) तथा उत्तर प्रदेश नियम, 2026 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक पंजीकरण और अनुज्ञापन (लाइसेंस) प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए उप निदेशक कारखाना, मेरठ से निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
सहायक निदेशक कारखाना ने सभी पटाखा एवं आतिशबाजी निर्माण प्रतिष्ठानों के अधिष्ठाताओं से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों का वैधानिक पंजीकरण कराएं और सभी निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करें। बिना लाइसेंस या निर्धारित सुरक्षा मानकों के विपरीत प्रतिष्ठान संचालित पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।








