शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। दीपावली पर आतिशबाजी के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल में सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने अधिकारियों को अस्थायी पटाखा बिक्री स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि पटाखों की दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दुकानों और सुरक्षित कार्यस्थल के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए। सभी अस्थायी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र, पानी से भरी बाल्टियां और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखना जरूरी होगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पटाखे बेचना प्रतिबंधित है। वहीं, ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों को रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक चलाने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिक्री स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों की जांच करें और किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करें।
डीएम ने आमजन से भी दीपावली पर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अकेले आतिशबाजी न करने दें और पटाखे हमेशा खुले एवं सुरक्षित स्थानों पर ही जलाएं। जो पटाखे जलाने के बाद नहीं फटते, उन्हें दोबारा जलाने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि दीपावली खुशियों और उत्साह का त्योहार है, इसलिए अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें।







