अरविन्द कौशिक
शामली, । जनपद शामली में आगामी 09 मई 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी आलोक यादव ने समस्त पीठासीन अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण पर जोर
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही विभिन्न न्यायालयों और विभागों से जुड़े मामलों—जैसे छोटे अपराध (Petty Offence), शमनीय वाद, दीवानी वाद, 138 एन.आई. एक्ट, आर्बिट्रेशन, चालानी वाद, राजस्व वाद तथा बैंक संबंधी मामलों—का चिन्हांकन कर उन्हें लोक अदालत में निस्तारित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई के निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने न्यायालयों में लंबित मामलों, विशेषकर वरासत, नामांतरण और अन्य राजस्व वादों, पर त्वरित कार्रवाई करें। अधिक से अधिक मामलों को सूचीबद्ध कर संबंधित पक्षों को समन/नोटिस जारी कर उनकी तामीला सुनिश्चित की जाए, ताकि लोक अदालत के दिन उनका प्रभावी निस्तारण किया जा सके।
निस्तारण रिपोर्ट समय पर भेजने के निर्देश
लोक अदालत में निस्तारित मामलों का विवरण संबंधित विभागों द्वारा 09 मई 2026 को दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से निर्धारित ईमेल आईडी पर भेजना होगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें और निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करें।
सुलह-समझौते से मिलेगा त्वरित न्याय
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को कम समय में सुलह-समझौते के जरिए न्याय मिलता है, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है। प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की जाए।







