सहारनपुर में 27 नवंबर तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किए आदेश

शहरी चौपाल ब्यूरो 

सहारनपुर। आगामी त्योहारों, विभिन्न परीक्षाओं एवं चयन और प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश लागू किए हैं। यह आदेश 27 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, गुरुनानक जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, छठ पूजा सहित विभिन्न आयोजनों और परीक्षाओं के दौरान लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। आदेश के तहत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर चार या उससे अधिक लोगों के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा अथवा रैली के लिए एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

डीजे का प्रयोग निर्धारित समय सीमा और उच्च न्यायालय की ध्वनि प्रदूषण संबंधी गाइडलाइन के अनुसार ही किया जा सकेगा। जातीय अथवा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले किसी भी कृत्य पर रोक रहेगी। अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, ईंट-पत्थर, कांच की बोतल या ज्वलनशील सामग्री एकत्र करने और सार्वजनिक प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

पेट्रोल-डीजल की वाहन के अलावा बोतल या अन्य कंटेनर में बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। होटल और धर्मशाला संचालकों को पहचान सत्यापित करने के बाद ही कमरा देने के निर्देश हैं। सोशल मीडिया अथवा प्रिंट मीडिया में सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री के प्रसार पर भी रोक रहेगी।

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ तथा 200 मीटर क्षेत्र में फोटो कॉपियर-स्कैनर के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर रोक के साथ सरसावा एयरफोर्स स्टेशन के आसपास कूड़ा डालने, कबूतरबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

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