सहारनपुर। नगर निगम द्वारा एकमुश्त समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जोनल अधिकारियों ने अपने-अपने जोन के 25-25 बडे़ बकायादारों की सूची तैयार की है। नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर राजस्व विभाग के अधिकारी इन बकायादारों से व्यक्तिगत रुप से मुलाकात कर उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि गत 15 अगस्त से गृहकर, जलकर व सीवरकर की एकमुश्त समाधान योजना शुरु कर दी गयी है। योजना का लाभ उठाने के लिए भवन स्वामी ऑफलाइन या वेबसाइट upulbots.inपर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भवन स्वामी को बकाया समस्त मूल धन जमा करने पर ही योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि नगरायुक्त के निर्देश पर जोनल अधिकारियों द्वारा अपने-अपने जोन के 25-25 बडे़ बकायादारों की सूची तैयार की गयी है। इन बकायादारों में आवासीय, गैर आवासीय व सरकारी भवन भी शामिल हैं।
कर अधीक्षक ने बताया कि निगम के राजस्व निरीक्षक व कर संग्रह कर्ता बकायादारों से व्यक्तिगत संपर्क कर एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाते हुए समस्त मूलधन जमा कराकर ब्याज बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा स्वयं आयकर भवन कोर्ट रोड, पोस्ट ऑफिस विभाग मिशन कम्पाउण्ड व रेलवे रोड को पत्र भेजकर तथा अधिकारियों से व्यक्तिगत रुप से मिलकर एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने का अनुरोध किया गया है।
कर अधीक्षक ने बताया कि आयकर भवन कोर्ट रोड पर 03 करोड़ 22 लाख मूलधन तथा 28 लाख 23 हजार ब्याज देय है। यदि आयकर विभाग योजना का लाभ उठाते हुए समस्त मूलधन जमा कराता है तो ब्याज की राशि 28 लाख 23 हजार की छूट का लाभ आयकर विभाग को प्राप्त हो जायेगा। इसी तरह पोस्ट ऑफिस रेलवे रोड पर 03 करोड़ 19 लाख मूलधन और 31 लाख 02 हजार ब्याज तथा पोस्ट ऑफिस मिशन कंपाउण्ड पर 06 करोड़ 78 लाख मूलधन और 66 लाख 98 हजार रुपये ब्याज देय है। यदि पोस्ट ऑफिस कार्यालय मूल धन जमा कराते हैं तो उन्हें ब्याज राशि से छूट मिल जायेगी।
कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए पांच दिन में 75 भवन स्वामियों ने आवेदन किये हैं। जिनकी जांच कर उन्हें निस्तारित करने का कार्य शुरु कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गृहकर-जलकर की चालू डिमाण्ड पर 20 प्रतिशत की छूट 30 सितम्बर तक देय है। उन्होंने बकाया करदाताओं से अनुरोध किया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र अपना बकाया जमा कराकर 20 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि जिनके बिलों में त्रुटि हुई है, वे करदाता निगम में आपत्ति दर्ज कर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकते हैं।
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