शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। गांधी जयंती के अवसर पर विद्यालयों में किशोर-किशोरियों को पॉक्सो एक्ट-2012, बाल संरक्षण और उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को दो विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। कार्यक्रमों का आयोजन जनपद न्यायाधीश सतेन्द्र कुमार के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया गया।
चकरौता रोड स्थित एसडी इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर में अपर जिला जज श्रेय शुक्ला, अपर जिला जज प्रबोध कुमार वर्मा, सिविल जज (सीडि.) एवं पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशुतोष तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक चौहान, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अमित मेहरा, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल निर्दोष कुमार तथा प्रधानाचार्य सत्यपाल ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट-2012 के प्रावधानों और बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनी अधिकारों की जानकारी दी।
इस दौरान छात्राओं रजनी, शगुन, प्रतिज्ञा, इलमा, मरियम, सादिया, सुनिधि और जोया सहित अन्य छात्राओं ने गुड टच-बैड टच विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। प्रस्तुति के माध्यम से बच्चों को अनुचित स्पर्श और व्यवहार से बचाव के उपाय समझाए गए। अपर जिला जज श्रेय शुक्ला ने प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित किया।
अधिकारियों ने कहा कि गलत स्पर्श, अनुचित व्यवहार, धमकी, दबाव या ऑनलाइन उत्पीड़न की स्थिति में बच्चों को चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देने के साथ जरूरत पड़ने पर पुलिस और विधिक सहायता की सेवाएं ली जा सकती हैं।
आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटिया महल में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। अपर जिला जज मोहित शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बच्चा है। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों, बच्चों की पहचान की गोपनीयता और बाल हितैषी न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी दी। दोनों कार्यक्रमों में न्यायिक अधिकारियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं, पीएलवी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की।








