शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने निकाह का झांसा देकर युवती को नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार यह मामला 24 अप्रैल 2026 का है। पीड़िता के परिजनों द्वारा थाना कोतवाली देहात में तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि फैसल पुत्र ताहिर निवासी शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर ने उनकी पुत्री को निकाह का झांसा दिया। आरोप है कि आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या 177/26 धारा 69, 123, 115(2), 126(2), 351(3) बीएनएस तथा 3/4 पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
एसएसपी के आदेश पर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक ह्रदय नारायण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने लगातार दबिश और तलाश अभियान चलाते हुए मंगलवार 27 मई 2026 को वांछित अभियुक्त फैसल को जिला अस्पताल चौक सहारनपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले की जांच जारी है तथा पुलिस अन्य तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक संदीप वालियान, वरिष्ठ उपनिरीक्षक नीरजा गुप्ता, हेड कांस्टेबल रोबिन ढाका और हेड कांस्टेबल विकास पूनिया शामिल रहे।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी प्रकार की आपराधिक घटना की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।








