शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने वाले भवन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर देते हुए 31 मार्च तक 20 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। हालांकि इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ कुर्की और सीलिंग जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार, अब भवन स्वामियों के पास केवल तीन दिन का समय शेष रह गया है। यदि वे इस अवधि के भीतर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर देते हैं तो उन्हें न केवल 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी बल्कि दंडात्मक कार्रवाई से भी बचाव हो सकेगा।
कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देशानुसार 31 मार्च तक हाउस टैक्स विभाग को लगातार खुला रखने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत रविवार जैसे अवकाश वाले दिन भी विभाग खुला रहेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
उन्होंने बताया कि जिन भवन स्वामियों को नोटिस, जीआईएस बिल या कुर्की नोटिस से संबंधित कोई आपत्ति है, वे नगर निगम कार्यालय पहुंचकर स्वयं कर निर्धारण फॉर्म भर सकते हैं। इसके माध्यम से वे अपनी आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए टैक्स जमा कर सकते हैं।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च के बाद न केवल 20 प्रतिशत की छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि बकाया टैक्स पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अतिरिक्त बकायेदारों के खिलाफ कुर्की और भवन सील करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी।
प्रशासन ने सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स जमा कर दें। इससे वे अतिरिक्त आर्थिक भार और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।
नगर निगम की इस पहल को आम जनता के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों को समय रहते अपनी देनदारी पूरी करने का अवसर मिल रहा है। साथ ही यह कदम नगर निगम की राजस्व वसूली को भी मजबूत करेगा, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी, इसलिए समय रहते टैक्स जमा करना ही सबसे बेहतर विकल्प है।








