शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर, । जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसलl ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 9 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने यह कदम आगामी त्योहारों जैसे चंद्रशेखर जयंती, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महाराणा प्रताप जयंती और ईदुज्जुहा के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
जारी आदेश के अनुसार अब जनपद में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। जुलूस, धरना, रैली और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और निर्धारित समय सीमा के बाद इनका प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी-डंडा, चाकू, तलवार या अन्य आक्रामक वस्तुएं लेकर नहीं चलेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे वाहन के अलावा किसी भी बोतल या कंटेनर में पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं करेंगे, ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा इनके दुरुपयोग को रोका जा सके।
इसके साथ ही होटल, धर्मशाला और अन्य ठहरने की व्यवस्था करने वाले संचालकों को बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरा न देने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से किसी भी प्रकार की भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
परीक्षाओं को लेकर भी प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतते हुए कई कड़े प्रावधान लागू किए हैं। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी और 200 मीटर के दायरे में फोटो कॉपी व स्कैनिंग सेवाओं का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और किसी भी परीक्षार्थी को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों या अपने घर की छतों पर पत्थर, बोतल या ज्वलनशील पदार्थ एकत्र नहीं करेगा, जिससे किसी अप्रिय घटना की संभावना पैदा हो। इसके अलावा चाइनीज मांझा और सिंथेटिक डोरी के निर्माण, भंडारण और उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। एयरफोर्स स्टेशन सरसावा क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने, लेजर लाइट के उपयोग और कूड़ा डालने पर भी रोक लगाई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने, त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने और परीक्षाओं को निष्पक्ष ढंग से आयोजित करने के उद्देश्य से लिया गया है।








