शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर, । खाद्य एवं रसद विभाग के निर्देशानुसार जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत मई माह का निःशुल्क राशन वितरण 24 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई 2026 तक चलेगा। इस अवधि में सभी पात्र राशनकार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल सके।
जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा

उन्होंने बताया कि इस बार वितरण व्यवस्था को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए इंटर स्टेट और इंट्रास्टेट पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी लागू रहेगी। इससे लाभार्थी देश या राज्य के किसी भी उचित दर की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और अन्य स्थानों पर काम करने वाले लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि राशन वितरण के दौरान ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रहेगा। हालांकि अंतिम तिथि यानी 8 मई को जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण किसी कारणवश नहीं हो पाएगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी सत्यापन के जरिए राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर राशन प्राप्त कर लें। उन्होंने यह भी कहा कि वितरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत की स्थिति उत्पन्न न हो।
प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। राशन वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।







