शहरी चौपाल ब्यूरो
लखनऊ। होली पर्व से पहले Uttar Pradesh सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। शासन ने निर्देश जारी करते हुए फरवरी 2026 का वेतन तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन 28 फरवरी 2026 को ही आहरित एवं वितरित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
वित्त विभाग के वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार 1 मार्च 2026 को सामान्य अवकाश तथा 2 मार्च 2026 को होलिका दहन के सार्वजनिक अवकाश के कारण वेतन भुगतान की नियमित तिथि प्रभावित हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया है।
28 फरवरी को होगा भुगतान
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को देय वेतन के साथ-साथ कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भी फरवरी माह का भुगतान 28 फरवरी को किया जाएगा।

शासन ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहार से पूर्व किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होली से पहले आर्थिक राहत मिलेगी।
बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग को विशेष निर्देश
प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को भी 2 मार्च से पहले वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। होली को देखते हुए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण व वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया है कि दो मार्च को होलिका दहन व चार मार्च को होली के मद्देनज़र कार्यालयों, निदेशालयों में कार्यरत नियमित, आउटसोर्स, संविदा व दैनिक कर्मचारियों का वेतन समय से पहले सुनिश्चित किया जाए।
सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए त्योहार से पहले बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा









