शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर, । सहारनपुर जनपद में ठेकेदारी के लिए जारी चरित्र प्रमाण पत्र को निरस्त करने का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने एफआईआर दर्ज होने के बाद यह सख्त कार्रवाई की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सविता सिंघल पत्नी रविन्द्र कुमार सिंघल निवासी मदनपुरी कॉलोनी, थाना मंडी, सहारनपुर को पूर्व में 10 अक्टूबर 2024 को चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया गया था। यह प्रमाण पत्र दो वर्ष की वैधता के साथ कुछ शर्तों पर आधारित था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि यदि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है तो प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।
बताया गया कि रामलल्लन शुक्ला, मैनेजर फर्म रूद्राक्ष एग्रो, गोंडा द्वारा सविता सिंघल सहित अन्य के खिलाफ थाना कोतवाली मंडी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजीकृत किया गया है, जो चरित्र प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन माना गया।
इसी के आधार पर जिलाधिकारी ने संबंधित चरित्र प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को नियमों के पालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।









