सहारनपुर में 4 अगस्त 2026 तक धारा 163 लागू, जुलूस-धरना और सार्वजनिक आयोजनों पर प्रशासन की कड़ी नजर

सहारनपुर में मोहर्रम, कांवड़ यात्रा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने 4 अगस्त 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। बिना अनुमति जुलूस, धरना, रैली और चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

 

शहरी चौपाल ब्यूरो 

सहारनपुर,। जनपद में आगामी धार्मिक आयोजनों, प्रतियोगी परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी करते हुए जनपद में 4 अगस्त 2026 तक विशेष प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार आगामी मोहर्रम, चहल्लुम, कांवड़ यात्रा, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा, नीट (यूजी) परीक्षा तथा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा समेत विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजनों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

आदेश के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सभा या सम्मेलन आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी। बिना अनुमति ऐसे किसी भी आयोजन पर रोक रहेगी। साथ ही डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को भी निर्धारित मानकों और न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार सीमित किया गया है।

प्रशासन ने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भड़काऊ, आपत्तिजनक या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री के प्रसार पर भी सख्त चेतावनी जारी की है। किसी भी व्यक्ति को साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने, अफवाह फैलाने या शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले कार्यों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षाओं को लेकर भी विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि 200 मीटर के दायरे में परीक्षा अवधि के दौरान फोटोकॉपी और स्कैनिंग केंद्रों का संचालन बंद रहेगा। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अनधिकृत सामग्री ले जाने पर भी रोक लगाई गई है।

जिलाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर हथियारों, विस्फोटक पदार्थों या ऐसे उपकरणों का प्रदर्शन और संग्रहण प्रतिबंधित रहेगा। पेट्रोल और डीजल की बिक्री भी वाहनों के अतिरिक्त बोतलों या अन्य कंटेनरों में नहीं की जाएगी। होटल, धर्मशाला और लॉज संचालकों को बिना पहचान सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को कमरा आवंटित न करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त एयरफोर्स स्टेशन सरसावा के आसपास ड्रोन उड़ाने, लेजर लाइट के प्रयोग, कबूतरबाजी और कूड़ा डालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग कानून का पालन करें और जनपद में शांति, सौहार्द तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। धारा 163 के तहत जारी यह आदेश 4 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा।

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