शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर । महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चिलकाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर युवती की आपत्तिजनक पोस्ट डालने, उसका पीछा करने तथा धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
पुलिस के अनुसार 29 जून 2026 को पीड़िता ने थाना चिलकाना में लिखित तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी लगातार उसका पीछा करता है। आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर पीड़िता से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट भी साझा कीं और विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर थाना चिलकाना में मु.अ.सं. 214/2026 के तहत बीएनएस की धाराओं 78, 79, 352, 351(3) तथा आईटी एक्ट की धारा 67ए में मुकदमा दर्ज किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में महिला अपराधों की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी साबिर पुत्र रियासत, निवासी ग्राम बुड्ढाखेड़ा, थाना चिलकाना को ग्राम पटनी स्थित सादान नर्सरी के सामने से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मामले की विवेचना जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सहारनपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें। किसी भी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने, पीछा करने या ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक विकास तोमर, महिला उपनिरीक्षक सुमन, कांस्टेबल टीकम सिंह, दीपांशु, सोनू कुमार तथा महिला आरक्षी शिवानी और रचना शामिल रहीं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।








