शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए महानगर में पांच स्थानों पर अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर 6 नवंबर से 8 नवंबर 2026 तक केवल तीन दिनों के लिए अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारकों को अग्निशमन विभाग के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
प्रभारी अधिकारी आयुध कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना जनकपुरी क्षेत्र के महाराज सिंह कॉलेज मैदान में 45 दुकानें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के जेवी जैन डिग्री कॉलेज मैदान में 36 दुकानें, कोतवाली नगर क्षेत्र के जीजीआईसी मैदान में 26 दुकानें, थाना कुतुबशेर क्षेत्र में सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में 37 दुकानें तथा थाना सदर बाजार क्षेत्र में आईटीआई दिल्ली रोड के खाली मैदान में 25 दुकानें लगाने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। इन पांचों स्थानों पर कुल 169 दुकानें लगाई जा सकेंगी।
उन्होंने बताया कि महाराज सिंह कॉलेज मैदान में 26, जेवी जैन डिग्री कॉलेज मैदान में 32 और आईटीआई दिल्ली रोड के खाली मैदान में 16 दुकानें आरक्षित रखी गई हैं। शेष दुकानों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक लाइसेंसधारक को अपने कार्यस्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर आतिशबाजी की बिक्री करनी होगी। यदि लाइसेंसधारक के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आतिशबाजी बेचता पाया गया तो तत्काल लाइसेंस निरस्त कर आतिशबाजी सामग्री जब्त कर ली जाएगी। सभी दुकानदारों को अग्निशमन विभाग की ओर से समय-समय पर जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।







